झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 66 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची :मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 66 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर पड़ेगा। बैठक के कई प्रस्ताव नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले:


विद्यालयों की मान्यता नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे अब स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और प्रभावी होगी।
झारखंड आकस्मिक निधि से ₹20 करोड़ की निकासी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
राज्य सड़क सुरक्षा कोष के प्रारूप को मंजूरी मिली।
2004 के बाद नियुक्त 31 अतिरिक्त लिपिकों को निबंधन कार्यालय में अस्थायी लिपिक का दर्जा मिलेगा।
जनगणना अधिसूचना के पुनः प्रकाशन को स्वीकृति दी गई।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर नवल किशोर और जेम्स डेनियल टोप्पो की सेवा को नियमित किया गया।गिरीडीह में पदस्थापित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. फरहाना, डॉ. भावना, और डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद को सेवा से बर्खास्त किया गया।झारखंड विशिष्ट अंग प्रत्यारोपण गाइडलाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।मैनुअल स्केवेंजर्स को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में शामिल किया गया।मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना को मंजूरी दी गई, जिससे प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से सीधी आर्थिक सहायता मिल सकेगी।रामगढ़ के बरियातू पथ निर्माण के लिए ₹34 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली देवघर में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए राशि स्वीकृत।झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इससे राज्य में कला, पेंटिंग, मूर्तिकला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।झारखंड राज्य साहित्य अकादमी के गठन को मंजूरी दी गई है। यह संस्था राज्य में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी।झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी की स्थापना को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे नाट्य, संगीत और लोक कला को संरक्षित व प्रोत्साहित किया जा सकेगा।इन अकादमियों के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का निर्धारित किया गया है।झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी कैबिनेट से पारित हो गया है।बांध सुधार एवं पुनर्वास सुविधा योजना के तहत राज्य के 28 बांधों के रख-रखाव और पुनर्वास कार्य के लिए कैबिनेट ने राशि की मंजूरी दी है।16वें वित्त आयोग के झारखंड दौरे पर हुए व्यय को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
डॉ. रिंकू कुमारी सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।झारखंड कोचिंग सेंटर (विनियमन) विधेयक को घटनोत्तर मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियामक ढांचे के तहत लाना है ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा माहौल मिल सके।हाता-चाईबासा लिंक रोड के निर्माण के लिए ₹75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह सड़क परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और क्षेत्रीय विकास को गति देगी।मुंबई में झारखंड भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने ₹159 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।इस फैसले का महत्व
इन निर्णयों से राज्य के शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा, न्यायिक प्रक्रिया, और सामाजिक न्याय प्रणाली को नई दिशा मिलेगी। खासतौर पर स्कूल मान्यता नियमों में बदलाव निजी और सरकारी दोनों ही संस्थानों के लिए अहम साबित हो सकता है।



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